नई दिल्ली, 16 जुलाई 2025:
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। अब 5 साल से कम उम्र में आधार बनवाने वाले बच्चों के लिए 7 साल की उम्र के बाद बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर बच्चे की 12 अंकों वाली आधार संख्या अस्थायी रूप से निष्क्रिय की जा सकती है।
UIDAI के अनुसार, बायोमेट्रिक अपडेट न कराने की स्थिति में बच्चों को सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप और स्कूल एडमिशन जैसी सेवाओं के लाभ उठाने में परेशानी हो सकती है। प्राधिकरण ने इस संबंध में अभिभावकों को SMS भेजना शुरू कर दिया है।
क्या है नियम?
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5 साल से कम उम्र में आधार बनवाने पर फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन नहीं होते, केवल फोटो और दस्तावेज लिए जाते हैं।
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5 साल की उम्र में पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करना होता है।
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अब 7 साल की उम्र के बाद दूसरा अपडेट अनिवार्य किया गया है।
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5-7 साल की उम्र के बीच यह अपडेट निःशुल्क है।
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7 साल के बाद अपडेट कराने पर ₹100 शुल्क लगेगा।
UIDAI ने कहा कि यह कदम बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा की सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।