मयूर विहार फेज़-4 स्थित सरकारी सर्वोदय कन्या विद्यालय में एक सिख छात्रा से कृपाण उतरवाने को कहा गया, जिससे परिजन और सिख संगत भड़क उठी।
- छात्रा ने गर्मियों की छुट्टियों में अमृत छका था और अब कृपाण पहनने लगी थी।
- स्कूल ने कहा कि छात्रा ने “छोटी कृपाण” पहनी थी, लेकिन उसे नियमित कक्षाओं के दौरान पहनने की अनुमति नहीं दी गई।
- सिख समुदाय और SGPC ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है।
- विवाद बढ़ने पर स्कूल प्रशासन और संगत के बीच बातचीत हुई, मामला शांत कराया गया।
📌 संवैधानिक अधिकार: भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता देता है।
यह घटना धर्म, शिक्षा संस्थानों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ रही है।